लॉकडाउन में सबसे बड़ी छूट, आज से सभी दुकानों को खोलने की मिली छूट, जानिए क्या हैं शर्ते

दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही कर सकेगा काम

कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में अबतक की सबसे बड़ी छुट दी गयी है| गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है| मगर  नॉन हॉटस्पॉट इलाके में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी और दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा| इसके साथ इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना पड़ेगा| हालांकि, शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स अभी नहीं खुलेंगे|

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है| ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है| शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैरजरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं|

जिन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी?

  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी
  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी.
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे.
  • दिल्ली में नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी नहीं खुल सकेंगे.

गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। सरकार चाहती है कि छोटे करोबारियों का नुकसान न हो, लोगों को दिक्कतें न हों, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। शनिवार से रमजान की शुरुआत भी इसके पीछे एक वजह मानी जा रही है।

 

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