नया ट्रैफिक नियम: बिहार में तीन नाबालिगों पर 81,500 रुपये का लगा जुर्माना

इस महीने के पहली तारीख़ से देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है| इस नये कानून में ट्रैफिक नियम उलंघन करने पर पहले से गयी गुना चालान बढ़ा दिया गया है| नये कानून को लागू करते ही देश भर से उसके असर की खबरें आने लगे हैं| इस महीने से जुर्माने की रकम 30 गुना  तक बढ़ने और सजा की अवधि में भी इजाफे का नया नियम लागू किये जाने पर कोहराम मचा हुआ है| देश के साथ बिहार से भी इस से सम्बंधित खबर आ रही है, जिसको जानकार आप चौक जायेंगे|

बिहार में गुरुवार को तीन अलग-अलग जगहों से तीन नाबालिगों को वाहन चलाने के जुर्म में पकड़े जाने पर कुल 81 हजार पांच सौ रुपये का चालान काटा गया है| 

मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बनगांव थाने के पास एक नाबालिग को बाइक चलाते पकड़ा| उससे नाबालिग के तहत 25 हजार व अन्य आरोप में 15 सौ रुपये यानी कुल 26 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया| गुरुवार की शाम सदर थाना गेट पर डीटीओ राकेश कुमार, एमवीआइ एसके सिंह व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम के नेतृत्व में हुई वाहन जांच में एक नाबालिग को वाहन चलाते पकड़ा गया| उस पर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया|

वहीं शंकर चौक पर ट्रैफिक जवान को स्कूटी सवार नाबालिग द्वारा धक्का मारने व जवान के जख्मी होने के बाद उस पर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया| एमवीआइ श्री सिंह ने बताया कि कुल 81 हजार पांच सौ जुर्माना किया गया है| वाहन जांच जारी है| आपको बता दें कि नाबालिगों के नाम व पता सार्वजनिक नही किये गये हैं|

एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद पांच दिनों में पटना में 1259 वाहनों से 13.13 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है| वहीं, इसे सख्ती लागू करवाने के लिए शुक्रवार से एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू हो गया है|

मोटर व्हीकल रूल्स: डीएल-आरसी नहीं दिखाने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती ट्रैफिक पुलिस

अगर आप ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो यह जुर्म नहीं है| सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा| ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है| हालांकि, चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा|

देशभर में इसका असर दिखा

फरीदाबाद में एक बुलेट सवार का 35 हजार रुपये का चालान हुआ| युवक ने रुपये नहीं दिये और बुलेट मौके पर छोड़ कर चला गया| 35 हजार का चालान फरीदाबाद में अब तक पुलिस कार्रवाई में सबसे बड़ा चालान है|

इ-रिक्शा चालक पर लगा 27 हजार का जुर्माना

दिल्ली के एक इ-रिक्शा चालक पर कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है| ट्रैफिक पुलिस ने मायापुरी सर्कल में इ-रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा था| इ-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चला रहा था|

क्या बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री?

नये ट्रैफिक रूल्स को लेकर मचे हंगामे के बीच सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में भारी वृद्धि का फैसला कानून का पालन अनिवार्य बनाने के लिए किया गया है|

सरकार का मकसद लोगों पर ज्यादा जुर्माना लगाना बिल्कुल नहीं है| हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हों, ताकि लोगों की जान बच सके| देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है|

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