बिहार पुलिस का फरमान, अब WhatsApp और Facebook पर ग्रुप एडमिन बनना जोखिम भरा काम

अगर आप सोशल मिडिया पर किसी ग्रुप के सदस्य हैं या एडमिन हैं और वह भी बिहार के भागलपुर जिले के हैं तो आपके लिए WhatsApp और Facebook ग्रुप एडमिन बनना बड़ा जोखिम का काम हो सकता है क्योंकि भागलपुर प्रशासन ने whatsApp और Facebook पर ग्रुप चलाने वाले ग्रुप एडमिन को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 

भागलपुर पुलिस के फरमान के अनुसार सोशल मीडिया पर समाचार के आदान-प्रदान को लेकर बने ग्रुप या अन्य कोई ग्रुप कभी-कभी ऐसे समाचार या तथ्य प्रेषित हो रहे हैं जो गलत है. ऐसे में भागलपुर प्रशासन ने सोशल मीडिया जैसे कि WhatsApp और Facebook के ग्रुप एडमिन और सदस्यों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो इस प्रकार से हैं।

1. ग्रुप एडमिन वहीं बने जो उस ग्रुप के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने को तैयार हो.

 

2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णता परिचित होने चाहिए.

3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाए पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खंडन करना होगा और सदस्य को ग्रुप से हटाना पड़ेगा.

4. अफवाह, भ्रामक तथ्य, सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए.

5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

6. दोषी पाए जाने पर आई.टी एक्ट, साइबर क्राइम और IPC की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी.

7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है. ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप को फॉरवर्ड करने पर आईटी कानून और आईपीसी की धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

इस फरमान फर विवाद उठना शुरु हो गया है । कुछ लोग इसे सही मान रहें हैं तो कुछ लोग इसे गलत । गौरतलब है कि ऐसे अनगिनत ग्रुप सोशल मिडिया पर चल रहा जिसपर बहुत से लोग जुडे हैं और सक्रिय है साथ ही ज्यादातर लोग एडमिन के परिचित नहीं होतें। ऐसे में एडमिन को इन सब पर नजर रखना बहुत मुश्किल का काम होगा। मगर  यह बात तो तय है कि अब ग्रुप एडमिनों को जिम्मेदारी लेना होगा और हर समय चौकन्ना रहना होगा।

AapnaBihar: