बिहार के विधायकों का बढ़ा वेतन, अब 1 लाख 35 हजार मिलेगा

नीतीश सरकार ने बिहार के विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है| बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने विधान पार्षदों, विधायकों और पूर्व विधायकों के मूल वेतन से लेकर रेल किराया में इजाफा किया गया है। शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव के पारित कराने के बाद नया वेतन लागू होगा।

वेतन और भत्ता बढ़ाए जाने पर एक विधायक को हर माह अब करीब एक लाख 35 हजार मिलेगा। अभी इन्हें एक लाख आठ हजार प्रति माह मिल रहा है। इसके अलावा वाहन खरीदने के लिए एडवांस के रूप में दस लाख की जगह 15 लाख मिलेंगे। ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा के लिए हर साल दो लाख की जगह अब तीन लाख मिलेंगे। निजी सहायक के लिए 20 हजार की जगह अब 30 हजार मिलेगा। किसी कार्य के संपादन के लिए यात्रा भत्ता भी अलग से विधायकों-विधान पार्षदों को मिलता है।

पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 25 हजार से बढ़ा कर 35 हजार कर दिया गया है। यह पेंशन एक साल विधायक रहने पर मिलेगी। इसके बाद वे जितने साल तक विधायक रहे, उतने वर्ष तक हर साल पेंशन में तीन-तीन हजार रुपये तक वृद्धि होगी। पहले हर साल दो हजार की वृद्धि होती थी।  इसके पहले 2014 और 2011 में इनके वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई थी।

 

 

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