देशभर में जीएसटी हुआ लागू, बिहार को 10,000 करोड़ रुपये का होगा फायदा

भारत में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हो गया है.
‘एक देश-एक कर’ कहे जाने वाली इस सेवा को मौजूदा सरकार स्वतंत्रता के सत्तर साल बाद के सबसे बड़ा टैक्स सुधार कह रही है.

इसे लागू करने के लिए दिल्ली स्थित संसद भवन में एक ख़ास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां रात के 12.00 बजे एक ऐप के ज़रिए इसे लागू किया गया.

समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवीगौड़ा मोजूद थे तो वही कॉग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया था । हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने सरकार का साथ दिया । जेदयू ने कहा जीएसटी से बिहार को फायदा होगा और जेदयू ने हमेशा इसका समर्थन किया है।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, “आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिल कर देश के आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं. देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ेगा. सवा सौ करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं.”

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बिहार को मिलेगा फायदा ? 

 

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक बिहार के टैक्स कलेक्शन में 8 से 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी होगी. यह व्यवस्था ऐसी है, जिसके अधीन खपत पर ही टैक्स लगाया जायेगा और बिहार मुख्य रूप से ऐसा आयातक राज्य है. वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को टैक्स से करीब 87 हजार करोड़ (58 हजार करोड़ केंद्रीय करों में हिस्सा व 29 हजार कराेड़ राज्य सरकार का अपना कर संग्रह) की आय हुई थी.

 

इस तरह जीएसटी लागू होने से राज्य सरकार की आय में करीब 11.5% की वृद्धि हो सकती है. हालांकि, इसके लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा. वहीं, उपभोक्ताओं को भी सामान खरीदने में कम टैक्स देना पड़ेगा.

विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि इ-कॉमर्स के माध्यम से मंगाये गये मालों पर कर कहीं भी संग्रहित हो, उपभोक्ता अगर बिहार का है, तो वह टैक्स राज्य को प्राप्त हो जायेगा. इस कानून से सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त हो जायेगा. इससे टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा, अन्य वित्तीय सेवाएं के साथ रेल एवं सड़क मार्ग से परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं पर राज्यों को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. वैसी सभी सेवाओं पर राज्य को टैक्स प्राप्त होगा, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है.

 

इसलिए होगा बिहार को फायदा

बिहार को सबसे ज्यादा फायदा कर चोरी रुकने से होगा. साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग या दूसरे राज्य से किसी तरह का सामान खरीद कर बिहार में लाया जाता है, तो उसका टैक्स अभी राज्य सरकार को नहीं मिल पाता है. लेकिन जीएसटी लागू होने से ऐसा नहीं हो सकेगा. किसी दूसरे राज्य में सामान खरीदने पर अगर कोई व्यक्ति बिहार का अपना पता देता है, तो उसका टैक्स शेयर बिहार के वाणिज्यकर खाते में स्वत: पहुंच जायेगा. इसके लिए पूरी तरह से ऑनलाइन जीएसटी प्रणाली तैयारी की गयी है, जिसका कंट्रोल या सर्वर जीएसटी मुख्यालय यानी वित्त मंत्रालय में होगा.

 

खत्म हो जायेंगे सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर

बिहार जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्य को जीएसटी से काफी बड़ा फायदा होगा. लोगों को सामान खरीदने में कम टैक्स देना होगा. वर्तमान में लगनेवाले कई तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स समाप्त हो जायेंगे. मसलन, वर्तमान में किसी सामान पर उसके उत्पादन से वितरण तक में कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स लगते हैं. इनमें केंद्रीय सर्विस टैक्स, उत्पाद, सेंट्रल वैट फिर राज्य का वैट समेत अन्य टैक्स लगते हैं. इस तरह अभी सभी टैक्सों को जोड़ने पर करीब 40% टैक्स लगता है.

जीएसटी लागू होने के बाद यह घट कर करीब आधा यानी 20% के आसपास हो जायेगा.

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