बिहार में सुपरस्टार शाहरुख खान पर हुआ केस, जा सकते है जेल…..पढिये क्या है मामला

पूर्णिया: बॉलिबुड के किंग खान शाहरुख खान अक्सर विवादों में रहने के लिए जाने जाते है,  फिर एक विवाद में उनका नाम जुड़ रहा है।  

इस बार खबर आ रही है बिहार से है।  पूर्णियां के सीजेएम कोर्ट में शाहरुख खान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। उनपर आरोप है कि उन्होंने खुद को ब्रांड एंबेसडर बताते हुए एक कंपनी वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने को कहा था। मगर जब 500 से 600 करोड़ रुपया जमा हो गया तो कंपनी की ब्रांच बंद हो गई। इस मामले की सुनवाई 27 जून को होगी। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर पर भी केस दर्ज कराया गया है।

 

क्या है पूरा मामला

कंपनी का नाम प्रयाग ग्रुप है जिसका डायरेक्टर वासुदेव बागची है और शाहरुख खान कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं।

25 अप्रैल 2012 को प्रयाग ग्रुप के मिदनापुर फिल्म सिटी में शाहरुख सहित दूसरे फिल्मी कलाकारों के साथ एक प्रोग्राम किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया जमा हो सके।

इस मामले में अब्दुल गफ्फार ने शिकायत दी है। उनके मुताबिक मिदनापुर के प्रोग्राम में उनके जैसे अन्य बिहार के वर्कर्स को भी बुलाया गया था।
इसमें शाहरुख ने अपने को प्रयाग ग्रुप का ब्रांड एंबेसेडर कहते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कम्पनी में लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया।

शाहरुख खान ने खुद भरोसा दिया था कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि ज्यादा फायदा भी होगा। उनकी अपील पर वर्कर्स ने उत्साहित होकर करोड़ो रुपए प्रयाग ग्रुप में लगा दिए।
गफूर के मुताबिक 500 से 600 करोड़ रुपया जमा हो जाने के साथ-साथ कंपनी की देनदारी शुरू होने के साथ अचानक कंपनी की सभी ब्रांच बंद हो गई।

 

सभी इन्वेस्टर परेशान होकर विभिन्न पदाधिकारियों को आवेदन देने और कार्रवाई का इंतजार करने लगे।
शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तक्षेप और न्याय की मांग की।
लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो शिकायतकर्ता न्याय के लिए कोर्ट पहुंचा।

 

कौन-कौन है आरोपी

 

इस मामले में चार लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है। इनमें प्रयाग ग्रुप के वासुदेव बागची, अभिक बागची, सपना बागची और कथित ब्रांड एंबेसेडर शाहरुख खान का नाम शामिल है।
बिहार के सीजीएम कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

 

IPC की धरा के 406, 420, 467, 468, 471, 472 एवं 120 बी के तहत आरोप लगाया है।


 

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